Bharat Number Plate 2024: BH नंबर प्लेट लागवाए और पाए अनेक फायदे, जाने पूरा प्रोसेस 

Bharat Number Plate 2024: BH यानी भारत सीरीज नंबर प्लेट (Bharat Series Number Plate) को साल 2021 में केंद्र सरकार ने लागू किया गया। भारत में वाहन मालिकों के लिए अब एक नई सुविधा शुरू की गई है – BH (भारत) नंबर प्लेट। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नौकरी या व्यवसाय के कारण अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होते रहते हैं। BH नंबर प्लेट का उद्देश्य वाहन पंजीकरण को सरल और सुविधा जनक बनाना है।आइए इसके फायदे, नुकसान और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते है।

भारत नंबर प्लेट क्या है?

भारत नंबर प्लेट, जिसे BH (भारत) सीरीज़ नंबर प्लेट कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू की गई एक नई वाहन पंजीकरण प्रणाली है, जो “वन नेशन वन नंबर” की अवधारणा पर आधारित है। आमतौर पर देखा जाए तो वाहनों की नंबर प्लेट के पहले दो अक्षर राज्य का कोड होता है, जैसे की राजस्थान का (RJ), मध्य प्रदेश का (MP)। लेकिन BH सीरीज इससे अलग होती है, इसमें BH के बाद एक यूनिक नंबर होता है।

इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को, विशेषकर उन लोगों को, जो बार-बार अलग-अलग राज्यों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें एक सरल और सुविधाजनक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रदान करना है। यह प्लेट पूरे देश में मान्य है और इसे बार-बार स्थान बदलने पर नए राज्य में पंजीकरण कराने की आवश्यकता को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है।

BH Number Plate के फायदे 

  1. एक बार रजिस्ट्रेशन: BH नंबर प्लेट लेने पर आपको हर बार नए राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैध होती है।
  2. मल्टी-स्टेट उपयोग में आसानी: अगर आप अपनी नौकरी या व्यवसाय के चलते अलग-अलग राज्यों में शिफ्ट करते हैं, तो BH नंबर प्लेट से आपको हर बार परिवहन विभाग के झंझट से बचने में मदद मिलती है।
  3. डिजिटल प्रक्रिया: BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।
  4. टैक्स का लचीलापन: BH नंबर प्लेट धारकों को रोड टैक्स दो साल, चार साल या अन्य अवधि के हिसाब से चुकाना होता है। 
  5. पुरे भारत में वैलिड: BH नंबर प्लेट पुरे भारत में मान्य है। वाहन मालिक को किसी भी राज्य में जाने पर वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नही होती है।

BH Number Plate के नुकसान 

  1. सीमित पात्रता: यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, और कुछ निर्धारित निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदान की जाती है। सभी लोग इसके लिए पात्र नहीं हैं।
  2. टैक्स का भुगतान प्रणाली जटिल में: रोड टैक्स का भगतान हर दो साल या चार साल के अंतराल पर देना पड़ता है, जिससे दीर्घकालिक कर बचत करने वाले वाहन मालिकों को अधिक खर्च करना पड़ सकता है।
  3. सभी प्रकार के वाहनों को सुविधा से वंचित: इस सुविधा का लाभ केवल निजी वाहनों को प्रदान किया जाता है।ट्रांसपोर्ट या व्यावसायिक वाहनों के लिए यह विकल्प नहीं है, जिससे व्यापारियों या व्यवसायियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता।

पात्रता 

BH नंबर प्लेट लगवाने के लिए कुछ विशेष योग्यता का निर्धारण किया गया है, ये केवल निम्मलिखित श्रेणियों के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते है:

  1. सरकारी कर्मचारी: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
  2. रक्षा कर्मी: भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल के सदस्य।
  3. निजी क्षेत्र के कर्मचारी: वे कर्मचारी, जो ऐसी निजी कंपनियों में कार्यरत हैं, जिनके कार्यालय चार या उससे अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, वे इस नंबर प्लेट का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते है। लेकिन इसके लिए कंपनी द्वारा जारी कार्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  4. प्रशासनिक सेवा के अधिकारी: IAS,IPS,IFS या अन्य सरकारी प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए आवेदन कर सकते है।

आवेदन प्रक्रिया 

BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। इसे निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जा सकता है:

  • इसके लिए सबसे पहले आपको वाहन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद अगर आवेदन कर्ता सरकारी कर्मचारी है तो उसे फॉर्म 20 भरना होगा और निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी के लिए फॉर्म 16 भरना होगा।
  • फॉर्म भरने के बाद आवेदन कर्ता को वर्क सर्टिफिकेट और एम्प्लोय आईडी को स्कैन करके करके अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद पोर्टल पर BH सीरीज का चयन करे और सम्बन्धित जानकारी को दर्ज करे।
  • आवेदन के बाद आवश्यक रोड टैक्स का भुगतान करें।
  • सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आपको RTO ऑफिस द्वारा आपकी सुचना को सत्यापित किया जाएगा और उसके बाद में BH नंबर प्लेट आवंटित कर दी जाएगी।

टैक्स स्ट्रक्चर 

BH (भारत) नंबर प्लेट के तहत वाहन के लिए टैक्स स्ट्रक्चर अन्य राज्य-आधारित नंबर प्लेट की तुलना में थोड़ा अलग और लचीला है। BH नंबर प्लेट का रोड टैक्स द्विवार्षिक (हर 2 साल) के आधार पर लिया जाता है।

क्र.मअवधि टैक्स का भगतान (व्यक्तिगत वाहनों के लिए )
12 साल दो साल के लिए टैक्स भगतान आवश्यक 
24 साल टैक्स दुबारा भरना होगा 
3उसके बाद हर दो साम में रिनुअल करना होगा 

निष्कर्ष 

BH नंबर प्लेट एक बेहतरीन और उपयोगी योजना है, खासकर उनके लिए जो अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। यह प्रक्रिया समय और धन दोनों की बचत करती है और वाहन पंजीकरण को पूरे देश में आसान बनाती है, लेकिन पात्रता और टैक्स गणना जैसी सीमाएं इसे हर किसी के लिए अनुकूल नहीं बनाती।

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