Aadhar Card Update Rules: आधार कार्ड को अपडेट करने के नियमो में बदलाव, जाने कौन-सी जानकारी कितनी बार करवा सकते है अपडेट 

Aadhar Card Update Rules: आज के डिजिटल युग में, आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी योजनाओ का लाभ उठाने के लिए आधर कार्ड अनिवार्य रूप आपका बना हुआ होना चाहिए और इसके साथ में आधार कार्ड में सभी जानकारी सही होनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी इसमें दी गई जानकारी बदल जाती है, जैसे कि पता, मोबाइल नंबर, या यहां तक कि जन्म तिथि।

लेकिन इन जानकारियों का सही करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है।ऐसे में कही लोगो के मन में ये सवाल आता है की कौन-सी जानकारी कितनी बार अपडेट करवा सकते है।UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने आधार में जानकारी अपडेट करने के लिए कुछ सख्त नियम और सीमाएँ तय की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम जन्म तिथि (DOB) से संबंधित हैं।आइए जानते आधार कार्ड को अपडेट करने के क्या नियम और सीमाए है, तो आर्टिकल के अंत तक अवश्य बने रहे आपको इस आर्टिकल में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।

आधार कार्ड कितनी बार बनता है?

जैसा की हम जानते है की आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह दस्तावेज आपके पहचान का एक माध्यम है। आधार कार्ड किसी को भी भारत की नागरिकता प्रदान नही करता है। इस कार्ड में 12 अंको का यूनिक नंबर लिखा होता है। अगर एक बार आपके फिंगरप्रिंट और आँखों की रेटिना पर आधार कार्ड बन गया तो दूसरा आधार कार्ड कभी नही बन सकता है।एक व्यक्ति के पास केवल एक ही आधार कार्ड मौजूद हो सकता है। 

लेकिन अगर आधार कार्ड बनवाते कुछ गलतिया हो जाती है, तो उसे लिमिट के हिसाब से बदलवाने का मौका अवश्य दिया जाता है।

जन्म तिथि अपडेट करवाने के नियम

आधार कार्ड में जन्म तिथि अपडेट करने के सबसे सख्त नियम हैं। अगर आपकी जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई है, तो उसे सुधारने के लिए आपके पास केवल एक मौका है। यह बदलाव भी तभी किया जा सकता है, जब आपके पास वैध जन्म प्रमाण पत्र हो जो UIDAI द्वारा स्वीकृत हो। इसके लिए भी एक तय सीमा होती है कि 3 साल से अधिक के अंतर को सही नहीं किया जा सकता। 

अगर एक बार गलती सुधारने पर भी कोई गलती रह जाती है या कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने में कही दिक्कतों का सामना करना पड सकता है।

नाम में बदलाव करने के नियम 

UIDAI के अनुसार, नाम में बदलाव की सीमा एक से दो बार तक ही है, और यह तब ही संभव है जब आपके नाम में कोई गलत स्पेलिंग हो या फिर कोई मामूली त्रुटि हो और नाम बदलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। आप आधार कार्ड में नाम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मध्यम से नाम चेंज करवा सकते है।

जेंडर में बदलाव के नियम
जेंडर में बदलाव भी एक बार ही संभव है, और इसके लिए भी आपको सटीक दस्तावेज़ी प्रमाण देने होंगे।

एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो में बदलाव के नियम 

  • पता (Address): पते में बदलाव करने की सुविधा सबसे सामान्य है। जब भी आप नया घर लेते हैं या स्थानांतरित होते हैं, आप अपने पते को आधार में अपडेट करवा सकते हैं। पते में बदलाव असीमित बार कर सकते हैं।
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number): मोबाइल नंबर अपडेट करवाना केवल एक बार ही संभव है। अगर आपने नया मोबाइल नंबर लिया है या पुराना नंबर बंद कर दिया है, तो इसे आधार में अपडेट करवाने की जरूरत होगी।
  • फोटो- आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपने फोटो को बदल सकते है।

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